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घर की सीमा के बाहर किया रोशनी तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

घर की सीमा के बाहर किया रोशनी तो होगी दंडात्मक कार्यवाही 

घर की सीमा के भीतर रहकर ही की जायेगी कैंडल, टॉर्च एवं मोबाइल से रोशनी

सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे से 9 बजकर 9 मिनिट तक आमजनो से अपने घरों के दरवाजे तथा बालकनी में पूरे घर की लाइट बंद कर कैंडल, दीया, टॉर्च मोबाइल, फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी की जाने की अपील में कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेशों का अक्षयश: पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा 

जारी आदेशानुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गई अपील अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की सीमा के भीतर रहकर ही कैंडल, दीया, टॉर्च, मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी करने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उक्त आदेश का पालन न करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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