आदिवासी बसोरीलाल इनवाती के साथ मारपीट करने व जातिगत रूप से अपमानित करने वाले संदीप साहू को 2 दिनों में नहीं किया गिरफतार तो करेंगे धरना प्रदर्शन
ज्यादा रूपये देने के बाद भी संदीप साहू धमकाकर मांग रहा था 2 लाख रूपये
सिवनी/धूमा। गोंडवाना समय।
आदिवासी युवक के साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने वाले एवं हमेशा आदिवासी समाज के लोगों का आर्थिक, मानसिक रूप से षोषण करने वाले संदीप साहू निवासी धूमा पर पुलिस थाना धूमा में 6 दिसंबर 2020 को 0348/2020 विभिन्न धाराओं व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज हुये मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है एवं उन्होंने 2 दिन के अंदर तत्काल गिरफतार किये जाने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा शासन प्रशासन को आवेदन देकर मांग किया है।
अनावश्यक रूप से अधिक मूल्य वसूल किया जाता है
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने उक्त मामले में दिये गये आवेदन में बताया कि धूमा निवासी संदीप साहू जो कि धूमा पुलिस थाना के सामने साहू ट्रेडर्स के नाम से संचालित दुकान से लोहा, गिट्टी, सीमेंट व अन्य सामग्री विक्रय का कार्य करता है। संदीप साहू के द्वारा धूमा थाना क्षेत्र के आदिवासी समाज के ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य लोगों के साथ आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। अनावश्यक रूप से अधिक मूल्य वसूल किया जाता है।
आदिवासी सरपंच पति को जातिगत रूप से किया गया प्रताड़ित
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा दिये गये आवेदन में उल्लेखित है कि इसी के चलते संदीप साहू द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरगांव की सरपंच श्रीमती विमला वाई इनवाती के पति बसोरीलाल इनवाती के साथ भी अनावश्यक रूप से वाद-विवाद किया गया और बसोरीलाल इनवाती के साथ में मारपीट की गई। यहां तक बसोरीलाल इनवाती को जातिगत रूप से अपमानित करते हुये अभद्रापूर्वक व्यवहार मोबाईल में एवं मौखिक रूप से सार्वजनिक स्थलों में किया जाकर प्रताड़ित किया गया है।
मारपीट करने से पीठ व गाल में आई चोट
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा दिये गये आवेदन में उल्लेखित है कि 6 दिसंबर 2020 को भी धूमा में संदीप साहू द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरगांव की सरपंच श्रीमती विमला बाई के पति श्री बसोरीलाल इनवाती गांव के रमई पिता धनीलाल इनवाती, सोलू प्रसाद पिता रखनी प्रसाद उईके के साथ हिसाब करने डोंगरगांव से संदीप साहू के घर धूमा आये थे तो वहां पर चर्चा हुई तो बसोरीलाल इनवाती ने संदीप साहू की दुकान से लगभग 1, 85, 000/- एक लाख पच्चयासी हजार रुपए का सामग्री हितग्राहियो ंके लिये क्रय किया गया था और बसोरीलाल इनवाती के द्वारा 2, 06, 000/- दो लाख छह हजार रुपए संदीप साहू को दे दिया था। इसके बाद भी संदीप साहू के द्वारा 2,00,000/- दो लाख रुपए बकाया है, यह कहकर बसोरीलाल इनवाती से मांगा जा रहा था। इस बात पर बसोरीलाल इनवाती के द्वारा कहा गया कि मैंने आपको अधिक रूपया दे चुका हूं इसके बाद भी फिर दो लाख रुपए ओर मांग रहे है, यह गलत बात है। इतना सुनते ही संदीप साहू द्वारा बसोरीलाल इनवाती को अपशब्दों का प्रयोग कर जातिगत रूप से अपमानित करते हुये उसके साथ मारपीट किया था से पीठ में एवं गाल चोट लगी थी।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में धूमा पुलिस थाना में दिनांक 6 दिसंबर 2020 को लगभग 4 बजे षिकायत किया गया था जिस पर धूमा पुलिस थाना में 294, 323, 506 एवं अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 3 (1) (द), 3 (1) (ध),3 (2) (व्हीं) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी संदीप साहू को गिरफतार नहीं किया गया है। इस संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने निवेदन करते हुये मांग किया है कि आरोपी संदीप साहू को तत्काल पकड़ा जाये एंव कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावे। यदि 2 दिनों में आरोपी संदीप साहू को गिरफतार नहीं किया गया तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जायेगा।
जमानती धाराओं पर किया मामला कायम
वहीं कानूनों के जानबकारों की माने तो धूमा पुलिस द्वारा आदिवासी सरपंच पति बसोरीलाल इनवाती के साथ मारपीट करने के मामले में धूमा पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुये जो धारायें लगाई गई है। वे सभी जमानती धारायें है। इसको लेकर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाजिक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा आदिवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय करने वालों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है। प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफतारी नहीं होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी समाजिक संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पीड़ित आवेदक के साथ कानून के जानकारों से मिले तो उन्होंने बताया कि ये सभी धारायें जमानती धारायें इनकी जमानत अधिकांशतय: थाना से ही हो जाती है या सम्माननीय न्यायालय से भी मिल सकती है।