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अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक पर डूण्डासिवनी पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर

अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक पर डूण्डासिवनी पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

पुलिस अधीक्षक सिवनी श्रीमान कुमार प्रतीक द्वारा आम जनमा से सूदखोरों व चिटफंड क ंपनियों द्वारा डबल पैसा देने का लालच देकर पूंजी जमा कर वापस न करने वाली समस्याओं में तत्काल निराकरण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी सुश्री पारूल शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यवाही हेतु सतत प्रयास किये जा रहे है। 

कंपनी के पते पर लगा ताला, संचालक हुआ फरार 

इसी तारतम्य में दिनांक 2 दिसंबर 2020 को पुलिस थाना डूंडासिवनी में प्रार्थी भादूलाल इड़पाचे एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तूत किया गया था। जिसमें अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक अशोक चौधरी द्वारा दूसरे बैंको की तुलना में ज्यादा ब्याज दिलाने के नाम पर हम सभा व्यक्तियों से 5000000/-(पचास लाख रूपये) जमा करवा लिया गया और बोला गया कि कम समय में दुगने करके वापस लौटा दूंगा। नियत तिथि के पश्चात जब हमारे द्वारा पैसा वापस मांगने के लिए उक्त कंपनी के पते पर जाकर देखा गया तो पता चला कि अशोक चौधरी बैंक बंद करके भाग गया है। अशोक चौधरी ने अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के नाम से व उत्थान इंडिया ट्रेडिंग लिमिटेड नाम से आनलाइन बिजनेस चालू कर हर माह 20 प्रतिशत लाभ देकर जमा की गई राशि लौटाने का झांसा देकर और भी अन्य लोगों से रूपये लेकर फरार हो गया है। 

न मिलने पर संपत्ति शासन द्वारा कुर्क करने की की जावेगी कार्यवाही 

अनावेदक अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक अशोक चौधरी के विरूद्ध पुलिस थाना डूंडासिवनी में अपराध क्र. 622/2020 धारा 420, 409, 467 ताहि एवं 3(4), 4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना प्रभारी डूंडासिवनी श्री देवकरण डहेरिया ने उक्त परिस्थितियों से अनुविभागीय (पुलिस) को अवगत कराया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल पुलिस द्वारा आरोपी के पते पर दबिश दी गई किन्तु आरोपी अपने पते पर उपस्थित नहीं मिला। जिसकी पतारसी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके न मिलने पर उसकी संपत्ति शासन द्वारा कुर्क करने की कार्यवाही की जावेगी एवं शेष पार्टनर्स को भी आरोपी बनाया जायेगा। 


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