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सिवनी, लखनादौन, घंसौर न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन

सिवनी, लखनादौन, घंसौर न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन 

12 दिसम्बर 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन


सिवनी। गोंडवाना समय। 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार श्रीमान पवन कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी एवं तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। 

इन प्रकरणें का किया जायेगा निराकरण 

श्री चंद्रकिशोर बारपेटे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में पूर्ववाद प्रकरणों के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों के बाहर के) एवं अन्य समझौतें योग्य आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अंतर्गत समझौते योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी केस, मो.दु.क्ष.दा.प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूअर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स, रेवेन्यू प्रकरण (जो केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित हैं) एवं अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। 

मोटर दुघर्टनसा दावा के प्रकरणों में समझौता किये जाने का किया जा रहा प्रयास 

प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय सिवनी सहित तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिसके संबंध में शनिवार को मोटर दुर्घटना दावा संबंधित प्रकरणों में समझौते किये जाने हेतु प्रीसिंटिग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा कंपनी के अधिवक्ता एवं पीड़ित पक्षकारों के अधिवक्ता सम्मिलित हुये और अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों में समझौता किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।


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