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आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास, नाबालिक से बलात्कार के मामले हुई सजा

आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास, नाबालिक से बलात्कार के मामले हुई सजा 


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना धनौरा जिला सिवनी के अंतर्गत एक ग्राम के प्राथमिक शाला के शिक्षक के द्वारा 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले जिले की विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) सिवनी के द्वारा आरोपी को प्राकृत जीवन काल तक कारावास की सजा सुनाई है। मामले के बारे मीडिया प्रभारी श्री मनोज सैयाम के द्वारा बताया गया कि दिनांक 17-03-18 को प्राथमिक स्कूल के शिक्षक द्वारा स्कूल में ही पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को शाम करीब 5 बजे स्कूल के किचन के अंदर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का अपराध किया था।

श्रीमती दीपा मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक ने अधिक से अधिक दंड देने का किया निवेदन 

इस घटना की  रिपोर्ट पर थाना धनौरा में आरोपी शिक्षक पन्नालाल मरावी के विरूद्ध धारा -376(2)(6),भा0 द 0स0 एवं धारा-3/4, 5/6 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसन्धान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती सुमन उइके की अदालत में विचारण किया गया। जिसमें शासन कि ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक, सिवनी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया और अधिक से अधिक दंड देने का न्यायालय से निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक को 03-12-2020 को आरोपी को धारा -376(2) बी,(6) में आजीवन कारावास  एवं 1 हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया है।  

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