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म.प्र में अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा पेसा मोबलाईजर का होगा चयन

 म.प्र में अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा पेसा मोबलाईजर का होगा चयन 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जनजाति बाहुल्य मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना अनुसार पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश की पेसाा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम सभा पेसा मोबलाईजर का चयन किया जायेगा। इसकी प्रक्रिया को लेकर पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संबंधित जिलों के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी किये गये है। 

इन जिलों में होगा मोबाईलजर का चयन 

पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश की पेसाा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र मध्य प्रदेश के तहत आने वाले इन जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिंडौरी, अनूपपुर, धार, खरगौन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, श्योपर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पेसा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबलाईजर्स का चयन किया जायेगा। 

अंक निर्धारण के आधार पर होगी चयन प्रक्रिया 

ग्राम सभा मोबलाईजर की चयन प्रक्रिया व मापदण्ड के तहत न्यून्तम योग्यता हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण होना चाहिये वहंी यदि किसी पंचायत में हायर सेकेण्ड्री योग्यता वाले नहीं मिलते है तो वहां पर कक्षा 10 वी पास के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदन का ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। वहीं आयु 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष 1 जनवरी 2020 के आधार पर होना चाहिये वहीं आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त योग्यता में कार्य अनुभव भी लगाया जा सकता है। वहीं कम्प्यूटर साक्षरता के तहत शासन से मान्यता प्राप्त/संबंद्ध शैक्षणिक संस्थान से डीसीए/पीजीडीसीए अथवा समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण की छायाप्रति संल्गन कर सकते है। जिसमें अंक निर्धारण व मापदण्ड प्रणाली भी होगी। 

27 फरवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण करने तक चलेगी प्रक्रिया 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना अनुसार पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश की पेसाा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक-एक ग्राम सभा पेसा मोबलाईजर का चयन के लिये 4 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक प्रक्रिया होगी। जिसमें 4 जनवरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में योग्यता धारी अभ्यर्थियों की सूची ग्राम पंचायत सचिव व सहायक सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा। वहीं इसके बाद 7 जनवरी 2021 को सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने हेतु लिखित में व्यक्तिगत नोटिस जारी किये जायेंगे। वहीं 18 जनवरी 2021 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। वहीं 30 जनवरी 2021 तक आवेदन पत्रों व संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण कर सारणीकृत किया जायेगा। वहीं अंको का निर्धारण कर मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक कर समस्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा रखकर मेरिट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने अभ्यर्थी को ग्राम सभा मोबलाईजर्स के रूप में चयन हेतु अनुमोदन किया जायेगा एवं मेरिट सूची के आधार पर अंतरिम सूची जारी करेंगे। जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के साथ मेरिट लिस्ट में अवरोही क्रम अगले 3 अभ्यर्थियों के द्वारा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में प्रकाशित करना होगा। इसके साथ ही 6 फरवरी 2021 तक अंतरिम सूची में दावा आपत्ति की प्रक्रिया होगी। वहीं किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा दावा आपत्ति का निराकरण के लिये प्रथम अपील ग्राम पंचायत 9 फरवरी 2021, द्वितीय अपील मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में 13 फरवरी 2021 वहीं अंतिम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के यहां 16 फरवरी 2021 होगी जहां पर शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी तय की जायेगी।  वहीं ग्राम सभा मोबाईलजर के चयन हेतु 22 फरवरी 2021 को अंतिम सूची जारी किया जायेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी द्वारा 27 फरवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण किया जाने की अंतिम तिथि होगी। 

मोबलाईजर को मिलेगी प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि 

चयनित ग्राम सभा मोबलाईजर ग्राम सभाओ में पेसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम सभा आयोजन में सहयोग करने कार्य करेंगे। वहीं गा्रम सभाओं में ग्रामीण जनता की सहभागिता कोरम के आधार पर सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभा का आयोजन शांति एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरण में करने हेतु समन्वयन करेंगे। वहीं ग्राम सभा एवं पंचायत निकाय/समीति के नियंत्रण में कार्य निष्पादित करेंगे। वहीं संतोषप्रद कार्य न होने पर चयन निरस्त कर दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। ग्राम सभा की सूचना देंगे, स्थान का चयन करेंगे दस्तावेजीकरण करेंगे। इसके साथ ही पंचायत के अंतर्गत योजनाआें व शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इसके साथ ही पेसा ग्राम सभा मोबलाईजर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रतिमाह उनके बैंक खाते में ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। 


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