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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजन्म कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजन्म कारावास 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिला सिवनी की विशेष (पॉस्को) न्यायालय सिवनी द्वारा एक आरोपी को जीवनपर्यंत कारावास से दण्डित करने का निर्णय 29 जुलाई 2021 को सुनाया है। उक्त जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना-अरी के प्रभारी उप-निरीक्षक नीलू उइके को जिला अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग पीड़िता गर्भवती ने दिनांक 17 फरवरी 2019  को एक बच्चे को जन्म दिया है। इस तहरीर सूचना की जांच करने पर पाया कि नाबालिग को उसी ग्राम के उसके परिचित एक व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करते रहा, जिससे वह गर्भवती हो गयी और एक शिशु को जन्म दिया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले ने गवाहों और सबूत पेश कराया 

जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती सुमन उइके के द्वारा की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पीड़िता और अन्य गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-376 (2)(एफ), 376(2)(एन), 376 (आई) भा0द0वी0 एवं धारा-5(एल) सहपठित 06, धारा-05(एन) सहपठित 06 पॉस्को एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये, उपरोक्त सभी धाराओं में आजीवन कारावास जो अंतिम जीवन काल तक रहेगा कि सजा से दण्डित किया है।

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