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सहकारी समिति की भूमि पर नगर पालिका द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा कब्जा

सहकारी समिति की भूमि पर नगर पालिका द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा कब्जा

सीएमओ नगरपालिका परिषद को डिप्टी कमिश्नर को आॅपरेटिव ने लिखा पत्र


सिवनी। गोंडवाना समय।
 

जबलपुर रोड स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन के बाजू में परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित मुंगवानी पंजीयन क्रमांक 50 की भूमि है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति है तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन है। उक्त समिति का कार्यालय भवन एवं जमीन डॉ. अम्बेडकर भवन के बगल में ब्लॉक नंबर 29 प्लॉट नंबर 2/5 में स्थित है तथा राजस्व अभिलेखों में समिति के नाम से दर्ज है। 

भवन एवं रिक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण या अन्य कार्य न कराये 


समिति के कार्यालय भवन एवं रिक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा समिति एवं सहकारिता कार्यालय की जानकारी व बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अनाधिकृत रूप से बालात निर्माण कार्य प्रारंभ किया है, जो पूर्णत: नियम एवं अवैधानिक है, इस हेतु डिप्टी कमिश्नर को आॅपरेटिव अखिलेश कुमार निगम द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सिवनी को पत्र लेख कर सर्वोदय खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्यादित सिवनी की डॉ. अम्बेडकर भवन के बगल में स्थित भवन एवं रिक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण या अन्य कार्य न कराये जाने हेतु पत्र लेख किया है। लेख पत्र की प्रति कलेक्टर, तहसीलदार सिवनी व परिसमापक सर्वोदय खादी ग्रामोधोग सहकारी समिति सिवनी को भी प्रदाय की गई है।


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