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तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन

तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन


सिवनी। गोंडवाना समय। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत शासन द्वारा तम्बाकू उत्पादो के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पात विज्ञापन का प्रतिषेध और व्या‍पार तथा वाणिज्यक उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 (कोटपा) का जिले में सख्ती से पालन किए जाने हेतु दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में कोटपा 2003 क्रियान्वयन की स्थिति को देख्ते हुए जिला जांच एवं निगरानी दल द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। 

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रु तक का जुमार्ना किया जा सकता है


तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) अंतर्गत धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रु तक का जुमार्ना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है। धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है तथा धारा 6 बी अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। उक्त वक्तव्य  तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित बैठक में कही गयी।  

''18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है


नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण श्रीमति शांति डहरवाल द्वारा बताया गया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए इन जगहों पर धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पटल प्रदर्शित करने की जरुरत है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक का अर्थदंड करना भी जरुरी है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 300  फिट के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाने की जरुरत है।
          

 
इसके साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर सूचना पटल लगाने की जरुरत है, जिसमे लिखा हो की ''18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। शैक्षणिक संस्थानों को भी एक बोर्ड लगाना जरुरी है जिसमे लिखा हो की शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नहीं हो सकती है। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास किये जायेंगे जिससे कि जिले में कोटपा 2003 का प्रभावी क्रियान्वएयन सुनिश्चित किया जा सकें।  

बैठक में मुख्य रूप से ये रहे मौजूद

उक्त बैठक में नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल, सहायक संचालक शिक्षा एस. एस.कुमरे, पुलिस विभाग से हेड कॉन्स टेबल शिवपाल सिंह बघेल, नगर पालिका सिवनी से सहायक लेखापाल विशाल मेश्राम, ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा, फुड सेफ्टी आॅफिसर सोनू तिवारी, ए.एन.एम. कुसुम चंद्रवंशी तथा विभाग के अन्य  अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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