अनियमितता पाये जाने पर 4 कृषि केन्द्रों का लायसेंस किया गया निलंबित
उर्वरक लायसेंस व गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का कृषि केंद्रों ने गया उल्लंघन
अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी द्वारा विकासखंड केवलारी का किया गया निरीक्षण
किसान कृषि सेवा केन्द्र पलारी, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स पलारी, राय कृषि केन्द्र खैरापलारी एवं संजीवनी कृषि केन्द्र खापाबाजार का लायसेंस हुआ निलंबित
सिवनी। गोंडवाना समय।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी द्वारा बताया गया कि जिले में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।
जिला कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा प्रितदिन उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण की समीक्षा कर कृषकों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इसी संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी द्वारा विकासखंड केवलारी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 4 कृषि केन्द्रों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर किसान कृषि सेवा केन्द्र पलारी, अन्नपूर्णा ट्रेडर्स पलारी, राय कृषि केन्द्र खैरापलारी एवं संजीवनी कृषि केन्द्र खापाबाजार के उर्वरक लायसेंस उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर निलंबित किया गया।