चार कालोनाईजरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश
सिवनी। गोंडवाना समय।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत डोरली छतरपुर के अंतर्गत अवैध कालोनी के निर्माण की शिकायत को लेकर कुल 04 कालोनाईजर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जिसमें कॉलीनाईजर श्री कुलदीप, श्री कुलदीप अगवाल, श्री मोतीलाल पटले एवं रामप्रसाद अड़कने के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ (1)(2)(3)(4)(5) के तहत संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के आदेश तहसीलदार सिवनी को दिये गये हैं।